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एजेंसी बैंक (Agency Bank)

  • 6th November, 2021

• हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ‘बंधन बैंक’ को अपने ‘एजेंसी बैंक’ के रूप में नामित किया है। एजेंसी बैंक केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सामान्य बैंकिंग व्यवसाय से जुड़े लेन-देन के लिये अधिकृत होते हैं। इन्हें ‘एजेंट बैंक’ भी कहा जाता है।

• इससे पूर्व भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा साउथ इंडिया बैंक, डी.सी.बी. बैंक, कर्नाटक बैंक तथा इंडसइंड बैंक को भी एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया जा चुका है।

• भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (RBI Act) की धारा 45 के तहत रिज़र्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध करता है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक तथा निजी क्षेत्र के अधिसूचित बैंक रिज़र्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं।

• ये केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से राजस्व भुगतान व प्राप्तियाँ, पेंशन भुगतान तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित अन्य कार्य करने के लिये अधिकृत होते हैं। ये विदेशी एजेंट बैंक, निवेश बैंक तथा थर्ड-पार्टी एजेंट बैंक के रूप में वर्गीकृत होते हैं।

• इन बैंकों द्वारा किये जाने वाले सरकारी कारोबार के लिये रिज़र्व बैंक द्वारा इन्हें पारिश्रमिक के रूप में कमीशन भी दिया जाता है। एजेंसी कमीशन के गलत दावों पर रिज़र्व बैंक द्वारा एजेंट बैंकों को दण्डित भी किया जाता है।

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