‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ 1 जुलाई, 2018 को ‘राज्य कर्मचारी बीमा निगम’ (ESIC) द्वारा 2 वर्ष के लिये पायलट बेसिस पर शुरू की गई थी। अब, इसकी समयावधि 1 वर्ष के लिये बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दी गई है।
इस योजना का उद्देश्य ई.एस.आई.सी. के तहत बीमित उन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जो रोज़गार संरचना में परिवर्तन के कारण बेरोज़गार हो गए हैं।
उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के चलते उपजी बेरोज़गारी के मद्देनज़र ई.एस.आई.सी. ने योजना के पात्रता प्रावधानों में कुछ परिवर्तन किये हैं, जो 31 दिसम्बर, 2020 तक लागू रहेंगे।
वर्तमान प्रावधानों के अंतर्गत– i) अब बीमित व्यक्ति बेरोज़गार होने की तिथि के 30 दिन बाद ही वित्तीय सहायता प्राप्ति हेतु आवेदन कर सकता है, पहले यह अवधि 90 दिन थी।; ii) पूर्व में प्रदत्त सहायता राशि, औसत मज़दूरी की 25% थी, जो अब 50% कर दी गई है।; iii) पहले वित्तीय सहायता प्राप्ति का दावा ‘अंतिम नियोक्ता’ प्रस्तुत करता था, किंतु अब इसके लिये ‘बीमित व्यक्ति’ स्वयं पात्र होगा।
ध्यातव्य है कि ‘श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय’ की इस योजना के अंतर्गत पात्र बीमित व्यक्ति को उसके जीवनकाल में अधिकतम 90 दिनों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा, उस बीमित व्यक्ति को पात्र माना जाएगा, जिस दिन वह बेरोज़गार हुआ है, उससे कम से कम 2 वर्ष पहले से उसके रोज़गार का बीमा हो रखा हो।