• अगस्त, 2019 में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) अधिनियम, 2019 को मंज़ूरी देने के बाद चिकित्सा शिक्षा नियामक के रूप में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया गया है, जो हाल ही में रद्द किये गए भारतीय चिकित्सा परिषद् का स्थान लेगा।
• 2 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली स्थित एम्स (AIIMS) के ई.एन.टी. विभाग के प्रमुख डॉ. सुरेश चंद्र शर्मा को इसका प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) की अवधि के लिये की गई है।
• एन.एम.सी. में अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 पदेन सदस्य तथा 22 अंशकालिक सदस्य होंगे। इसके अध्यक्ष व सदस्य, अपने पद पर रहते हुए 2 वर्ष तक किसी निजी चिकित्सा संस्थान में किसी भी पद को स्वीकार नहीं कर सकेंगे।
• पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये, सदस्यों को कार्यालय में नियुक्ति तथा कार्यकाल पूरा होने के बाद अपनी व्यावसायिक और वाणिज्यिक सम्पत्ति की घोषणा करनी होगी।
• इसके कार्यों में चिकित्सा संस्थानों और चिकित्सा पेशेवरों के विनियमन के लिये नीतियाँ तैयार करना, स्वास्थ्य सम्बंधी मानव संसाधन और बुनियादी ढाँचे की आवश्यकताओं का आकलन करना, राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना, विधेयक के अंतर्गत आने वाले निजी चिकित्सा संस्थानों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50% तक फीस के निर्धारण के दिशानिर्देश तैयार करना आदि शामिल है।
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