केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ‘सिंगल नॉन लैप्सेबल रिज़र्व फंड’ के रूप में ‘प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि’ (PMSSN) के निर्माण को मंज़ूरी प्रदान की गई। ध्यातव्य है कि वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 136B के तहत लिये जाने वाले ‘स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर’ से प्राप्त होने वाली राशि से इस निधि का निर्माण किया जाएगा।
इसका उपयोग आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY), आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र (AB-HWC), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) आदि में किया जाएगा। इस निधि का रखरखाव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय करेगा।
किसी भी वित्तीय वर्ष में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की उक्त योजनाओं का व्यय प्रारंभिक तौर पर स्वास्थ्य सुरक्षा निधि से लिया जाएगा और बाद में सकल बजट सहायता (Gross Budgetary Support) से लिया जाएगा।
स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का उपयोग स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों में, सतत् विकास लक्ष्यों की दिशा में क्रियान्वित होने वाली योजनाओं व राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में किया जाएगा। इसके निर्माण से लोगों तक सार्वभौमिक और वहनीय स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित की जा सकेगी।