‘विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनी’ या ब्लैंक-चेक कंपनी, किसी विशेष क्षेत्र में फर्म को अधिग्रहित करने के उद्देश्य से स्थापित एक इकाई है। इसका उद्देश्य आई.पी.ओ. (Initial Public Offer) के माध्यम से धन एकत्र करना है।
आई.पी.ओ. के माध्यम से निवेशकों से जुटाया गया धन ‘एस्क्रो अकाउंट’ में जमा किया जाता है, जिसका उपयोग अधिग्रहण के समय किया जा सकता है। यदि आई.पी.ओ. जारी करने के 2 वर्ष के अंदर अधिग्रहण नहीं किया जाता है, तो एस.पी.ए.सी. को समाप्त कर निवेशकों को धन वापस कर दिया जाता है।
‘एस्क्रो अकाउंट’ एक ऐसा अकाउंट होता है, जिसमें दो या दो से अधिक भागीदारों द्वारा एक न्यास के माध्यम से धनराशि का लेन-देन किया जाता है। अधिग्रहण या अनुबंध की प्रक्रिया पूर्ण न होने तक न्यास उक्त धनराशि को प्रबंधित करता है। एस्क्रो समझौता पूर्ण होने पर धनराशि का भुगतान व्यवसायी को कर दिया जाता है।